PMEGP Loan: आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार 25 लाख रुपये का ऋण दे रही है।

PMEGP Loan: PMEGP का मतलब प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। भारत सरकार प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) नामक एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम चलाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की कंपनियां बनाने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना पीएमईजीपी लागू कर रहा है।

PMEGP Loan

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMEGP) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP), जो दोनों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए संचालित होते हैं, दो पूर्व कार्यक्रम हैं जो पीएमईजीपी पहल बनाते हैं। इस योजना के बारे में हमें और बताएं.

The Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

इस रणनीति के तहत व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति को कुल परियोजना लागत का केवल 5-10% योगदान करना होगा। इसके विपरीत, सरकार कई कारकों के आधार पर परियोजना लागत के 15-35% के बराबर सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा बाकी रकम बैंक लोन के रूप में मुहैया कराता है.

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राष्ट्रीय नोडल निकाय के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) कार्यक्रम की देखरेख करता है। राज्य केवीआईसी निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), और बैंक राज्य स्तर पर कार्यक्रम चलाते हैं। सब्सिडी की राशि उद्यमी के बैंक खाते में प्राप्त होती है।

योजना का उद्देश्य

पीएमईजीपी ऋण योजना के चार उद्देश्य हैं:

  • भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए नए उद्यम और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करना।
  • काम की संभावनाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को पारंपरिक शिल्पकारों के साथ एक साथ लाना।
  • लोगों को काम की तलाश में शहर की ओर जाने से रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियाँ पैदा करना।
  • मजदूरों और कारीगरों की मजदूरी बढ़ाना।

लोन की राशि और अवधि

पीएमईजीपी लोन के तहत दी जाने वाली राशि का विवरण इस प्रकार है:

  • आवेदन के अनुमोदन के बाद, बैंक सामान्य आवेदकों के लिए परियोजना लागत का 90% या समाज के कम भाग्यशाली सदस्यों के लिए परियोजना लागत का 95% आवंटित करता है।
  • सरकार द्वारा 15-35% सब्सिडी या मार्जिन मनी प्रदान की जाती है।
  • एक सेवा परियोजना के लिए, आप ₹9.5 लाख तक और एक विनिर्माण परियोजना के लिए ₹23.75 लाख तक उधार ले सकते हैं।
  • पीएमईजीपी ऋण की अवधि तीन से सात वर्ष है।
  • उपलब्ध ऋण राशि के लिए, वार्षिक ब्याज दर 11% और 12% के बीच भिन्न होती है।

योजना के लिए पात्रता

इस योजना के लिए पात्रता-मानदंड इस प्रकार से हैं:

  • उम्मीदवार की आयु अठारह वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • ₹10 लाख से अधिक लागत वाली विनिर्माण इकाई या ₹5 लाख से अधिक लागत वाली सेवा इकाई स्थापित करने के लिए प्राप्तकर्ता को कम से कम 8वीं कक्षा पूरी करनी होगी।
  • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का उपयोग सोसायटी को पंजीकृत करने के लिए किया गया था।
  • परियोजना के सभी कानूनी दस्तावेज़।
  • आवेदन एक्सैप्ट करने के बाद आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।

आवश्यक डॉक्युमेंट्स

आवेदन करने से पहले निम्न डॉक्युमेंट्स होना आवश्यक है:

  • आवेदन फार्म
  • पते और पहचान का प्रमाण
  • पैन कार्ड, आधार कार्ड और आठवीं कक्षा के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) में प्रमाणपत्र के लिए निर्देश
  • एससी/एसटी/ओबीसी/पीएचसी प्रमाणपत्र; अल्पसंख्यक; भूतपूर्व सैनिक; और
  • एनबीएफसी या बैंक को जो भी अधिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता हो।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदक नीचे बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकता है:

  • सबसे पहले PMEGP (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) की वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद, होम पेज पर उस विकल्प का चयन करें जो कहता है Online Application form for Individuals’ या ‘Online Application form for Non-individuals’ 
  • सभी प्रकार की जानकारी के साथ फॉर्म भरें।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद “Save Applicant Data” विकल्प पर क्लिक करें।
  • जरूरी फाइलें जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
  • सफल सबमिशन के बाद आवेदक के पंजीकृत सेलफोन नंबर पर acknowledgement ID और पासवर्ड ईमेल किया जाएगा।

वीडियो के माध्यम से समझे – PMEGP Loan

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