
REET Recruitment 2016 : राजस्थान सरकार ने रीट-2016 को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लेने का फैसला किया है. इससे जॉइनिंग का इंतजार कर रहे अंग्रेजी विषय के 826 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी.
REET Recruitment – राजस्थान सरकार ने रीट- 2016 लेवल टू अंग्रेजी विषय की 826 पदों पर वेटिंग लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लेने का फैसला लिया है. इस निर्णय से लंबे नियुक्ति का इंतजार कर रहे 826 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी. इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है. मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, ”राज्य सरकार ने रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय की प्रतीक्षा सूची जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP को वापस लेने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी. सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई.”
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क्या है पूरा मामला
राजस्थान में रीट-2016 के तहत कुल 4761 पदों पर भर्ती हुई थी. इसका प्रोविजनल रिजल्ट 25 जनवरी 2018 को जारी किया गया था. डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद प्रोविजनल सूची को अंतिम रूप देने के लिए रिजल्ट रिशफल किया गया. जिसके बाद उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि रिशफल परिणाम में नियुक्ति प्रकोष्ठ ने (अपात्र और अनुपस्थित श्रेणी के) रिक्त पदों पर नए अभ्यर्थियों का चुनाव करते समय रिशफल परिणाम जारी कर दिया गया. लेकिन नॉन जॉइनर्स श्रेणी के करीब 450 रिक्त पदों पर न तो रिजल्ट रिशफल किया गया और न ही वेटिंग सूची जारी की गई. बल्कि पूर्व में नॉन जॉइनर्स रहे अभ्यर्थियों के रोल नंबर और मेरिट नंबर रिपीट कर दिए गए.
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इसकी वजह से 450 पूर्व के नॉन जॉइनर्स और रिशफल रिजल्ट के बाद के 376 नॉन जॉइनर्स के पद रिक्त रह गए. यानी कुल 826 पद रिक्त रह गए. मामला हाईकोर्ट में गया. अदालत ने इन पदों को भरने का आदेश दिया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया.