Rajasthan Lockdown New Guideline: आज से राजस्थान में Unlock के नए नियम लागू कर दिए गए हैं. अब दिनभर खुलेंगे बाजार, शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा कर्फ्यू, जानिए नए दिशा निर्देश…

Rajasthan Lockdown New Guideline: राजस्थान में आज यानि मंगलवार 8 जून से त्रिस्तरीय जन अनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन-2 लागू किया गया है. इसके तहत अब लोगों को राहत देते हुए कई फैसले लिए गए हैं. अब राजस्थान में आज से दिनभर बाजार खुले रहेंगे, कर्फ्यू अब बस शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ही लगा रहेगा. लाॅकडाउन-2 के लिए राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
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जारी गाइडलाइन में राज्य में कोविड पॉजिटिव केसों एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटिलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है.
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सीएम गहलोत ने की है ये अपील
बता दें कि सीए अशोक गहलोत ने राज्यवासियों से अपील की है कि राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है. जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है. छूट का दायरा धीरे-धीरे और बढ़ाया जा सकेगा.
राजस्थान में आज से लागू है ये नई गाइडलाइन
शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक खुलेंगे.
सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे.
सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ खुलेंगे. लेकिन विद्यार्थियों को आने की अनुमति नहीं.
सभी निजी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, लैब खुलेंगे और स्वास्थ्यकर्मियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होंगी.
कार्यालयों में कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी.
कार्यस्थल पर किसी के भी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा.
प्रदेश में 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमति होगी.
शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी.
प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा.
निजी वाहनों को सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलाने की अनुमति होगी.
रेलवे व मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/ जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा की अनुमति होगी.
बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
बाहर से आने वाले जिस यात्री ने 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं.
कोविड मरीज के परिजन या अटेंडेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे.