Mukhymantri Kanyadan Yojana Rajasthan मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान

Mukhymantri Kanyadan Yojana Rajasthan

Mukhymantri Kanyadan Yojana Rajasthan : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले समस्त BPL परिवारों की एवं अन्तोदय योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों की कोई दो लड़कियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस योजना में लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आज हम आपको इस योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे है। यदि आप भी इस योजना की पात्रता के अंतर्गत आते है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते है।

Mukhymantri Kanyadan Yojana Rajasthan

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत देय लाभ

  1. SC/ST/Minor Community के BPL परिवार की परिवारों की कन्याओ के विवाह पर 31000/-, 10th पास को 41000/- और स्नातक पास को 51000/- रूपए देय है।
  2. SC/ST/Minor Community वर्ग को छोड़कर सभी वर्गो के BPL परिवारों, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओ की कन्याओ के विवाह पर 21000/-, 10th पास को 31000/- और स्नातक पास को 41000/- रूपए देय है।
  3. विकलांग व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु की कन्याओ के विवाह पर 21000/-, 10th पास को को 31000/- और स्नातक पास को 41000/- रूपए देय है।
  4. महिला खिलाड़ियों के स्वय के विवाह के लिए 21000/- , 10th पास को 31000/- और स्नातक पास को 41000/- रूपए देय है।
  5. पालनहार में लाभार्थियों की वे कन्याएँ जो 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु की कन्याओ के विवाह पर 21000/-, 10th पास को को 31000/- और स्नातक पास को 41000/- रूपए देय है।

Mukhymantri Kanyadan Yojana Rajasthan | आवेदन करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (शादी की दिनांक से 6 माह तक आवेदन कर सकते है। )
  • राशन कार्ड आवेदक का (आवेदन केवल माता पिता द्वारा किया जा सकता हैं।)
  • योजना का भरा हुआ फॉर्म (फॉर्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।)
  • BPL कार्ड
  • अनुशंसा पत्र/शपथ पत्र
  • आवेदक की बैंक पासबुक
  • आवेदन का जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदन का मूल वर एवं वधु की फोटो पासपोर्ट साइज
  • अंकतालिका/अध्ययन प्रमाण पत्र वर और वधु का
  • अंकतालिका/नज्म प्रमाण पत्र
  • पुनर्विवाह नहीं करना का प्रमाण पत्र पार्षद या सपंच द्वारा
  • आधार कार्ड वर और वधु का
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा माता की पुत्री के विवाह हेतु पिता का)
  • पेंशन प्रमाण पत्र PPO नंबर विधवा माता का
  • आवेदन का मोबाइल नंबर जन आधार में जुड़ा हुआ
  • जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में नाम एक समान होना चाहिए

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