
Medhavi Chatra Scooty Yojana 2021: कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2020 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग की सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) की छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए है। ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2021 तक किये जा सकते है। छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर 40000 रूपए की एकमुश्त राशि शिक्षा विभाग द्वारा बालिका के अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। छात्रा के कक्षा 12th से स्नातक पार्ट प्रथम में एक वर्ष या इससे अधिक का अंतराल होने पर योजना में पात्रता नहीं होगी।
The purpose of the plan
राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयो में कक्षा 9th से 12th तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लेन और उसमे पर्तिस्पर्धा की भावना विकसित करना, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करना है एवं शिक्षा हेतु वाहन उपलब्ध करवाना है।
Benefit payable of scooty distribution under the scheme
राजस्थान मूल की वे छात्राऐ जिन्होंने राजकीय विधालय से कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन पूरा किया है। और कक्षा 12th में 75% या उससे अधिक अंक अर्जित किया है। और राजस्थान में स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित, यूनिवर्सिटी में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत होने वाली बालिकाओ को जिलेवार वरीयता अनुसार 1650 स्कूटी (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाती है।
यदि पूर्ण प्रयास करने के बाद भी राजकीय महाविद्यालयो, राज्य वित्तपोषित विश्वविधालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण या सही प्राप्त नहीं होते है तो जितने आवेदन पकम प्राप्त होते है उतनी स्कूटी वरीयता के आधार पर राजकीय महाविद्यालयो, राज्य वित्तपोषित विश्वविधालयों अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल एक बार ही, तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
Scooty Delivery Terms and Conditions
- छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक बेचान नहीं किया जा सकता है।
Meritorious girl student eligibility in scooty distribution scheme
- बालिका द्वारा कक्षा 9 से 12 तक की पढाई राजकीय विद्यालय से की हो।
- बालिका द्वारा RBSE बोर्ड में कक्षा 12 में 65% और सीबीएसई बोर्ड में 75% या उससे अधिक अंक अर्जित किया हो।
- वर्तमान में बालिका राजकीय या राज्य सरकार द्वारा किसी वित्तपोषित महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
- छात्रा के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।
- योजना का लाभ विवाहित, अविवाहित, विधवा को देय होगा।
- जिन छात्राओं को अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति या सरकारी लाभ ,मिल रहा है वे छात्राये इस योजना के लिया पात्र नहीं है।
- योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षिक वर्ष में किसी भी वर्ष में अंतराल (गैप) होने वाली बालिकाएं इसके लिए पात्र नहीं होंगी।
Documents required for the application of Meritorious Student Scheme
- बालिका का कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय मैं पढ़ने का प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा जारी।
- 12 कक्षा पास करने की अंकतालिका की स्व प्रमाणित फोटोप्रति।
- राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लेने की फीस रसीद।
- मूल-निवास प्रमाण पत्र।
- छात्रा के माता-पिता के आयकरदाता नहीं होने का स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति।
- भामाशाह/जन आधार कार्ड।
- बालिका द्वारा किसी अन्य प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं लेने का प्रमाण पत्र।
Online Application Process
मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत ईमित्र कीओस्क पर निर्धारित तिथि में किसी भी समय किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सभी प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी आपको ऊपर के पेराग्राफ में दे दी गई है। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते है।
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