
CM High Education Scholarship Application Form 2021-22 : राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख छात्र-छात्रा जिनके कक्षा 12th में किसी भी संकाय में 60% या उससे अधिक अंक अर्जित किया है। जिनके माता-पिता की आयु 2 लाख 50 हज़ार रूपए से कम है। तथा वे किसी अनुआ सरकारी योजना का लाभ या अन्य छात्रवृति का लाभ नहीं ले रहे है वे छात्र मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए पात्र है। प्रिय छात्र आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए CM High Education Scholarship Scheme Application Form के बारे में जानकारी देंगे इसलिए आप भी यदि इस योजना के पात्र है तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
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दोस्तों योजना के अंतर्गत आपको 500 रूपए प्रतिमाह (5000 हज़ार रूपए वार्षिक) और दिव्यांग छात्रों को 1000 रूपए प्रतिमाह (10000 हज़ार रूपए प्रतिवर्ष) छात्रवृति का भुगतान करने की योजना है। इस योजना में एक वर्ष 10 माह के अनुसार शैक्षिक सत्र के अनुसार अधिकतम 5000 हज़ार रूपए दिए जाते है।
Important Dates For Form Filling
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि :
29 October 2020 - ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि :
15 March 2021
Purpose of Chief Minister Education Scholarship Scheme
इस योजना के अंतर्गत अलप आय वर्ग वाले प्रतिभावन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उदेश्य से इस योजना की शुरआत की गई है। इस योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्ष तक देय है।
Benefits payable under the scheme
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय वाले परिवो के पात्र छात्र या छात्राओं को 500 रूपए प्रतिमाह दिया जायेगा।
- यह लाभ छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत रहने पर अधिकतम 5 वर्ष तक दिया जायेगा यदि छात्र 5 वर्ष से पहले ही छात्र द्वारा अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षो तक ही देय होगा।
- दिव्यांग छात्रों को पात्रता पूर्ण करने पर 1000 रूपए प्रतिमाह अधिकतम 10 माह तक 10000 हज़ार रूपए दिए जायेंगे। इसके लिए आवेदक को 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
Eligibility of Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme
- आवदेक द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12th की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो और छात्र को वरीयताक्रम के अनुसार प्रथम एक लाख छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख 50 हज़ार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक राजस्थान के किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त गैर राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए।
- उसे भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा किसी अन्य छात्रवृति योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- छा त्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।
- छा त्र का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए।
- छात्र का जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड बना हुआ होना चाहिए और उसमे नाम सेकेंडरी की अंकतालिका के अनुसार होना चाहिए।
Application Process
इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन SSO पोर्टल के द्वारा ईमित्र कीओस्क या छात्र की स्वय की SSO से भरे जायेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए विभाग द्वारा इस वर्ष तिथि अभी तक निकाली नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की जानकारी आपको इस आर्टिकल पर दे दी जाएगी।
Documents required to fill the online form
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- बैंक डायरी
- 10th की अंकतालिका
- 12th की अंकतालिका
- स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की फीस रसीद
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