
Awasiya Bhukhand Avantan : दोस्तों आज हम आपको आवासीय भूमि के पट्टों के बारे में जानकारी देने वाले है। की आप किस प्रकार से अपनी भूमि का आवासीय पट्टा अपनी ग्राम पंचायत में बनवा सकते है। और इसको बनवाने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे है।
Awasiya Bhukhand Avantan
रियायती दर पर आवासीय भूखंड आवंटन- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों संशोधन कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गो के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दर पर (2 रूपए से 10 रूपए प्रति वर्ग मीटर) पर आवंटन किये जाते है।
किन लोगो को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाता है।
- SC/ST के परिवार।
- स्वच्छ्कारो व पिछड़े वर्ग के परिवार।
- ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन के परिवार)
- श्रम मजूदरी पर आधारित भूमिहीन परिवार।
- दिव्यांग व्यक्ति।
- गाड़िया लुहार, यायावर जनजातियों के परिवार।
- ऐसे लोग जीने घर बढ़ में बह गए है या गृह स्थल बाढ़ के कारन भावी निवास के लिए योग्य नहीं रहे है।
- सरहद पर पूर्व सैनिक।
भूमि आवंटन योजना
पात्र परिवारों के उन परिवारों को प्रथिमिकता दी जावेगी जिन्होंने परिवार नियोजन स्थाई रूप से अपना लिया है। उपरोक्त पात्र परिवो के व्यवस्क विवाहित पुत्र जो माता-पिता के साथ ही स्थान पर रहा है। और वह अब पृथक रहने की इच्छा रखता है तो इसके पास कृषि भूमि या अन्य स्थान पर स्वय का कोई आवासीय भूखंड या माकन न हो तो वह भी भूखंड पाने का पात्र होगा।
निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन
पंचायतो को सशक्त बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों, घुमक्क्ड भेड़पालकों के परिवारों को निशुल्क भूखंड आवंटन करने की शक्ति ग्राम पंचायतो को दिए जाने हेतु नियम 158 में संसोधन के आदेश दिननक 9 अप्रैल 2007 और 18 जून 2007 को जारी किया है।
राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे कब्जो के आधार पर जारी करने का प्रावधान था अब राज्य सरकार ने नियम 157 में 09 अप्रैल 2007 को संशोधन कर दिया है। राजस्थान में गाँवो में अनेक अनेक ऐसे परिवार है जिनके पास रहे के लिए कोई भूखंड नहीं है लिखें उन्होंने वर्ष 1996 के बाद आबादी भूमि पर झोपड़ी अथवा टापरी का निर्माण कर लिया है। और ऐसे परिवार जिनके पास न कोई भूखंड है और नहीं कोई अन्य मकान है उनके वर्ष 2003 तक के कब्जे नियम 157 (2) के तहत निशुल्क नियमित कर दिए जायेंगे। महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए नियमन करने पर पट्टे अब केवल महिलाओ के नाम से जारी कर दिए जायेंगे।
नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना:
राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 नियम 157 के आधार पर 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना और नियमन करने का प्रावधान है।
नियम 157 (2) के तहत कब्जो के आधार पर पट्टे जारी करना:
गाँवो में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखंड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक झोपड़ी का निर्माण आबादी भूमि पर कर लिया है उन लोगो को नियम 157 (2) के अंतर्गत 300 वर्ग गज के भूखंड के पट्टे जारी करने का प्रावधान है। जो महिला के नाम से जारी किया जायेगा।
नियम 158 के तहत रियायती दर पर आवासीय भूखंड का आवंटन :
राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती ड्रॉ पर पट्टे आवंटित किये जाते है।
नियम 158 के तहत निशुल्क आवासीय भूखंड का आवंटन :
BPL चयनित परिवारों, घुमक्क्ड भेड़पालकों के परिवारों को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 158 (2) में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का आवंटन निशुल्क करने का अधिकार ग्राम पंचायतो को दे दिया गया है।
आवेदन फॉर्म कहा से प्राप्त करे
Awasiya Bhukhand Avantan:पट्टा बनवाने के लिए पात्र परिवार को अपने पात्रता डॉक्यूमेंट की फोटोप्रति के साथ अपनी ग्राम पंचायत में जाकर अपना भूमि पट्टा आवंटन के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी ग्राम पंचायत से सपंर्क करे।
हमने आपको इस आर्टिकल में भूमि का पट्टा कैसे बनवाये और कहा से बनवाये और कौन भूमि का पट्टा निशुल्क या रियायती दर किस प्रकार से बनवाया जा सकता है इसकी जानकारी हमने आपको दी है यदि आप कोई अन्य सवाल पूछना चाहते है तो आप हमें कमेंट कर सकते है या ग्राम पंचायत में सम्पर्क कर सकते है।
Official Website-http://www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in/
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